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अब नहीं चलेगी मिलावट! बिहार के 25 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य, BIS के सख्त नियम लागू HUID से घर ब

सुपन राय, न्यूज़ 4 पंचायत, पटना/मनेर
सोना खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अब बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार के सख्त निर्देशों के तहत बिहार के 25 जिलों में अब हॉलमार्किंग पूरी तरह अनिवार्य कर दी गई है। इसका सीधा असर यह होगा कि अब ग्राहक आसानी से शुद्ध सोने की पहचान कर सकेंगे और मिलावटखोर ज्वेलर्स पर शिकंजा कस जाएगा।

सरकार द्वारा लागू किए गए इस नियम के तहत अब ग्राहक BIS Care App के माध्यम से अपने आभूषण की जांच घर बैठे ही कर सकते हैं। हर आभूषण पर मौजूद HUID (Hallmark Unique Identification) नंबर से उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

खरीदारी से पहले इन 3 चिन्हों की करें जांच
विशेषज्ञों के अनुसार सोना खरीदने से पहले ग्राहकों को तीन जरूरी चिन्हों की जांच करनी चाहिए:

  1. BIS का हॉलमार्क चिन्ह
  2. शुद्धता (कैरेट) का अंकन
  3. HUID नंबर

जांच के लिए ग्राहक दुकानदार से मैग्नीफाइंग ग्लास (आवर्धक लेंस) की मांग भी कर सकते हैं, ताकि चिन्ह स्पष्ट रूप से देख सकें।

शुद्धता की पहचान ही सुरक्षित निवेश
जीवन भर के रिश्ते जैसे विवाह या निवेश के लिए सोना खरीदते समय शुद्धता की मुहर बेहद जरूरी है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल हॉलमार्क और HUID लगे आभूषण ही खरीदें।

धोखाधड़ी से बचने के 5 आसान नियम

  1. हमेशा HUID युक्त हॉलमार्क आभूषण ही खरीदें
  2. केवल BIS प्रमाणित ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें
  3. ज्वेलर का BIS लाइसेंस अवश्य देखें
  4. हॉलमार्क ज्वेलरी केवल अधिकृत विक्रेता ही बेच सकते हैं
  5. आभूषण पर अंकित शुद्धता और बिल में लिखी शुद्धता एक समान होनी चाहिए

सोने की शुद्धता के मानक (कैरेट अनुसार):

  • 9K – 375
  • 14K – 585
  • 18K – 750
  • 20K – 833
  • 22K – 916
  • 23K – 958
  • 24K – 995

इन 25 जिलों में लागू है नियम
पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, सिवान और मधेपुरा में यह नियम प्रभावी रूप से लागू है।

हॉलमार्क शुल्क भी तय

  • सोना: 45 रुपये प्रति पीस
  • चांदी: 35 रुपये प्रति पीस

मनेर के ज्वेलर्स पर भी कड़ी नजर
अब मनेर समेत पूरे इलाके के ज्वेलर्स के लिए मिलावट करना आसान नहीं होगा। ग्राहक खुद अपने आभूषण की जांच कर सकते हैं। अगर कोई ज्वेलर मिलावटी सोना बेचते पकड़ा जाता है, तो उसकी दुकान तक सील की जा सकती है।

यह कोई साधारण चेतावनी नहीं, बल्कि खुद चंद्रकेश सिंह, BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) के निदेशक एवं प्रमुख, द्वारा जारी सख्त निर्देश हैं।

अब समय बदल चुका है। जागरूक ग्राहक ही सुरक्षित ग्राहक है। सोना खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसलिए अगली बार जब भी सोना खरीदें — हॉलमार्क जरूर देखें, HUID जरूर जांचें।

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